Chhattisgarh Chief Minister Saksham Suraksha Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन, Saksham Suraksha Yojana
Chief Minister Saksham Suraksha Yojana: Chhattisgarh सरकार ने महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, महिलाओं को वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है। आज, इस लेख के माध्यम से, हम आपको Chhattisgarh सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में बताएंगे। जिसका नाम है “Saksham Suraksha Yojana”। यदि आप Chhattisgarh की महिला हैं और Saksham Suraksha Yojana का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपसे इस लेख को आखिर तक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।
Chief Minister Saksham Suraksha Yojana 2024
शुरुआत: Chhattisgarh की महिला कोष ने 2009-2010 में मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana की शुरुआत की थी।
लक्ष्य: मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को अपने छोटे पैम्पर्स उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
लाभार्थियां: इस योजना के तहत, राज्य की 35 से 45 वर्ष की आयुवर्ग में विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, HIV सकारात्मक महिलाओं और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को उनके उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
वित्तीय सहायता:यह ऋण ₹1,00,000 तक हो सकता है जो 5 वर्षों के लिए 5% साधारित वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में इस ब्याज दर को 2017 में 6.5% से घटाकर 5% किया गया था।
प्रबंधन: यह योजना महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है और इसकी सुरक्षित क्रियान्वयन की जाती है।
अतिरिक्त लाभ: स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं को भी साक्षम योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
प्रभाव: मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana राज्य में महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा का कार्य कर रही है क्योंकि इसके माध्यम से अब तक हजारों महिलाएं ने अपना व्यापार स्थापित किया है और समाज में अपने लिए एक विशिष्ट पहचान बनाई है।
आवेदन प्रक्रिया: लेख ने योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया है।
Chief Minister Saksham Suraksha Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana |
शुरू की गई | महिला कोष द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
आरंभ वर्ष | सन् 2009-2010 |
लाभार्थी | विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं |
उद्देश्य | खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
ऋण की राशि | ₹100000 |
ब्याज दर | 6.5% |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
Saksham Suraksha Yojana के तहत अबतक आवंटित ऋणराशि विवरण (सूचीवार)
सत्र् | महिलाओं की संख्या | कुल आवंटित ऋणराशि |
2009-2010 | 67 से अधिक महिलाएं | 45 लाख 30 हजार रुपए। |
2010-2011 | 162 महिलाएं | 90 लाख रुपए |
2011-2012 | 190 महिलाएं | 9 लाख 95 हजार रुपए |
2012-2013 | 230 महिलाएं | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रुपए |
2013-2014 | 168 महिलाएं | 90 लाख 15 हजार रुपए |
2014-2015 | 191 महिलाएं | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए |
2015-2016 | 346 महिलाएं | 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपए |
2022 | 1354 महिलाएं | 8 करोड़ 4 लाख रुपए |
Chief Minister Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य Chhattisgarh की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करवाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। क्योंकि राज्य में गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जो उद्योग स्थापित करने की योग्यता रखती है लेकिन उनके पास उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि नहीं है। लेकिन अब वह महिलाएं मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana के द्वारा कम ब्याज दर पर ₹100000 तक का लोन प्राप्त करके खुद का लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से राज्य में छोटे-छोटे नए उद्योग स्थापित होंगे। जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में थोड़ी गिरावट आएगी।
Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
सन् 2009-10 से महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा Saksham Suraksha Yojana का संचालन किया जा रहा है।
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को खुद का लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है।
यह लोन 5% साधारण ब्याज दर पर 5 सालों के लिए लाभार्थी महिला को उपलब्ध करवाया जाता है।
आवेदक महिलाओं के आवेदन की स्वीकृति का अधिकार जिला स्तर पर किया जाता है।
राज्य की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पीड़ित, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता हैं।
लेकिन Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ केवल 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को ही प्रदान किया जाता है।
यह योजना राज्य की महिलाओं को लोन प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। जिससे महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित कर सके और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।
Chhattisgarh मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana के तहत शुरुआती दौर में ब्याज दर 6.5% था जिसे सन् 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया है।
Chhattisgarh मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana के तहत पात्रता मानदंड
आवेदक महिला को Chhattisgarh की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. BPL राशन कार्ड
3. विधवा महिलाओं के लिए पति की मौत का प्रमाणपत्र
4. एचआईवी पॉजिटिव महिला के लिए डॉक्टर का प्रमाणपत्र
5. पता साबित करने के लिए पत्र
6. जन्म प्रमाणपत्र
7. मोबाइल नंबर
8. बैंक खाता बयान
9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
राज्य की रुचानुसार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं जो Chhattisgarh मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana के तहत पात्रता मानकों को पूरा करती हैं, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए हमारे द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
1. सबसे पहले, आवेदक महिला को उपयुक्त कार्यालय या उसके पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा।
2. इसके बाद वहां से आपको Saksham Suraksha Yojana आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
3. अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना और दर्ज करना होगा।
4. इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ना होगा।
5. अब आपको इस आवेदन पत्र को जहां से आपने इसे प्राप्त किया था, वहां जाकर इसे सबमिट करना होगा।
6. आपके आवेदन पत्र की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपके आवेदन की सत्यापन होगी।
7. यदि आपका आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में स्वीकृत होता है तो आपको ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री Saksham Suraksha Yojana Chhattisgarh के तहत आवेदन कर सकती हैं।